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अधीर रंजन चौधरी का बयान महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ- बीजेपी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किए जाने से एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी और कांग्रेस ने मुद्दे को लेकर एक-दूसरे पर तीखे प्रहार किए, और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भी बाधित हुई.

बीजेपी ने कांग्रेस को ‘आदिवासी, महिला और गरीब विरोधी’ करार देते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए. वहीं कांग्रेस ने दावा किया था कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कई बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए.

हालांकि, अब अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए मांफी मांगी है. उनका कहना है कि उनके मुंह से गलती से मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द निकल गया, जिसे बीजेपी ‘तिल का ताड़’ बना रही है.

उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है. उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिये भूल से एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जुबान फिसलने के कारण हुआ. मैं माफी मांगता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें.”

लेकिन अधीर रंजन के माफी के बाद भी इस मसले पर उठा विवाद थम नहीं रहा है. केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर हमला करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति का अपमान करना भारत के हर नागरिक, महिला और आदिवासी का अपमान करना जैसा है.

सिंधिया ने यह भी कहा कि चौधरी के खिलाफ किसी भी स्तर की आलोचना कम है. उन्होंने कहा, “यह बहुत दुखद है और हम जितनी आलोचना करें वह कम है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया था, और वह संविधान के सर्वोच्च पद पर हैं. उनका विरोध करना कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा को दर्शाता है.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता. जब यह मामला संसद में उठा तो उन्होंने माफी मांगने के बजाय विपरीत पक्ष से फिर से आवाज उठाई. ये बयान हर नागरिक, हर महिला और हर आदिवासी के खिलाफ है.”

इतना ही नहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आईपीसी की धारा 153 (बी) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

(Image Credit: PTI)

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