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नई आपत्तियों के बाद वन संरक्षण अधिनियम के बदलाव में देरी

भारत के जंगलों को फिर से परिभाषित करने का एक प्रस्ताव ड्राइंग बोर्ड में वापस आ गया है क्योंकि आदिवासी मामलों के मंत्रालय और कई राज्यों ने चिंता जताई है कि प्रस्तावित संशोधन कानून के अनुरूप नहीं हैं जो वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करता है.

पर्यावरण मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 2 अक्टूबर को वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन पर एक परामर्श पत्र रखा था. मामले से परिचित अधिकारियों के अनुसार, इसे व्यक्तियों, राज्य सरकारों और विशेषज्ञों से 5,000 से अधिक टिप्पणियां मिलीं.

संशोधन के मुख्य उद्देश्यों में से एक अधिनियम के आवेदन के दायरे को स्पष्ट करना था. दिसंबर 1996 तक, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य स्थानीय कानून के तहत अधिसूचित वनों और वन विभाग द्वारा प्रबंधित वनों पर लागू होते थे.

लेकिन 1996 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आदेश दिया कि वे सभी क्षेत्र जो वन के शब्दकोश अर्थ के अनुरूप हैं, उन्हें भी वन माना जाना चाहिए.

मंत्रालय ने परामर्श पत्र में कहा था , “ऐसी भूमि की पहचान कुछ हद तक व्यक्तिपरक और मनमानी है. यह अस्पष्टता की ओर ले जाता है और यह देखा गया है कि इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक आक्रोश और प्रतिरोध हुआ है, विशेष रूप से निजी व्यक्तियों और संगठनों से. किसी भी निजी क्षेत्र को जंगल मानने से किसी भी गैर-वानिकी गतिविधि के लिए अपनी जमीन का उपयोग करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.”

लेकिन राज्य सरकारों और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा उठाई गई एक बड़ी चिंता यह थी कि क्या संशोधनों के कारण वन कानून के दायरे में लाए गए परिवर्तनों के आधार पर 2006 के वन अधिकार अधिनियम का आवेदन प्रभावित होगा.

आदिवासी मामलों के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “वन अधिकार अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम दो अलग-अलग कानून हैं. वन अधिकार अधिनियम बहुत स्पष्ट है कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासियों के किसी भी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जाएगा. यह हमारी स्थिति है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय को सूचित किया गया है.”

वन अधिकार कानून वन भूमि को किसी भी वन क्षेत्र के भीतर आने वाली भूमि के रूप में परिभाषित करता है. इसमें अवर्गीकृत वन, गैर-सीमांकित वन, मौजूदा या मानित वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं.

वहीं पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “यह पूरी तरह से राज्यों पर निर्भर करता है कि कहां वन अधिकारों को मान्यता देने की आवश्यकता है और क्या वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी है. हम पहले ही सार्वजनिक परामर्श कर चुके हैं और 5,000 से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें हमने संकलित किया है. लेकिन एफआरए के साथ सुलह जैसे कुछ मुद्दों पर अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है.”

संशोधनों में कटाई की जा सकने वाली वन भूमि पर निजी वृक्षारोपण का भी प्रस्ताव है. पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत का एक स्वैच्छिक योगदान 2030 तक अधिक वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से अतिरिक्त 2.5-3 बिलियन टन कार्बन सिंक का विस्तार करना है.

परामर्श पत्र में कहा गया है कि इसे हासिल करने के लिए सरकारी वनों के बाहर सभी उपलब्ध भूमि में व्यापक वृक्षारोपण की जरूरत है.

साथ ही कहा है, “लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए, वृक्ष उत्पादकों के बीच इस आशंका को दूर करने की आवश्यकता है कि उनकी निजी/गैर-वन भूमि पर उगाए गए वनस्पति या वृक्षारोपण (वन संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करेंगे.”

एक थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में कानूनी शोधकर्ता, कांची कोहली ने कहा, “वन संरक्षण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में संशोधन के लिए मंत्रालय का अस्थायी दृष्टिकोण पिछले पांच दशकों में केंद्रीकृत विधियों और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से वन भूमि को शासित करने के कठिन इतिहास को दर्शाता है.”

उन्होंने कहा, “निजी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि के चुनिंदा अनलॉकिंग के लिए इस कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता है. वनों की नियामक परिभाषा के तहत भूमि आदिवासी, दलित और अन्य वन-निर्भर समुदायों से संबंधित किसानों और वनवासियों दोनों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है.”

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