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आदिवासी युवक को पीट पीट कर मारने वाले दोषी साबित हुए

एक आदिवासी लड़के को पीट पीट कर मार डालने के लिए 14 लोगों को दोषी पाया गया है. केरल की एक स्पेशल कोर्ट ने 14 लोगों को इस अपराध के लिए दोषी करार दिया है. पल्लक्कड़ ज़िले की अदालत ने इस मामले में अभियुक्त दो लोगों को बरी भी कर दिया.

अदालत दोषियों को 15 अप्रैल को सज़ा की अवधि सुनाएगी. यह मामला साल 2018 में हुआ था.इस घटना में मधु नाम के एक आदिवासी लड़के को पीट पीट कर मार डाला गया था. 30 साल के इस आदिवासी युवक पर लोगों को चोरी का शक था.

लोगों का कहना था कि उस आदिवासी लड़के ने एक दुकान से चावल और करी पाउडर चोरी किया था. यह एक ऐसी घटना थी जिसने खुद को प्रगतिशील कहने वाले राज्य केरल को शर्मसार कर दिया था.

जब इस आदिवासी लड़के की पिटाई की जा रही थी तो उस दौरान कुछ लोग सेल्फी बना रहे थे. इस आदिवासी युवक को बुरी तरह से पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था. पुलिस ने इस लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई.

इस मामले में पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ़ की लड़ाई आसान नहीं थी. इस मामले में गवाहों को लगातार धमकाया गया था. कुल 27 गवाहों में से 22 अपने बयान से मुकर गए थे. तीन वकीलों ने बीच में ही मुकदमा लड़ने से मना कर दिया.

अतंत पिछले साल ही इस मामले में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो सकी थी. इस घटना में मारे गए लड़के के परिवार में उसकी मां और दो बहने हैं. इन सभी को मुकदमें के दौरान भी धमकियां मिलती रहीं थी.

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