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खेत में मवेशी चराने के शक में आदिवासी दंपति पर चलाई गोली

केरल के पलक्कड़ जिले में अगाली पुलिस ने मंगलवार को एक आदिवासी दंपति पर एयर गन से गोली चलाने के आरोप में किसान को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.  

सोमवार को अट्टापदी के पास पडावायल में हुई घटना में पुलिस ने गौंडर जाति के 60 वर्षीय एक शख्स ईश्वरा स्वामी पप्पन की गिरफ्तारी दर्ज की है. जो कथित तौर पर आदिवासी दंपति को गोली मारने की कोशिश कर रहे थे.

कथित तौर पर आदिवासी दंपति और आरोपी के बीच पूर्व में उनके मवेशियों के उनकी कृषि भूमि में प्रवेश करने को लेकर विवाद हुआ था. महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि किसान ने खेत में मवेशी चराने का आरोप लगाते हुए उसे और उसके पति को निशाना बनाया.

मीडिया से बात करते हुए पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाली आदिवासी महिला चेल्ली ने कहा कि ईश्वरा स्वामी ने उन्हें तीन बार गोली मारने की कोशिश की लेकिन वे भागने में सफल रहे.

पुलिस के मुताबिक ईश्वरा के पास एक एयर गन थी और उसने कथित तौर पर आदिवासी दंपति पर गोली मारने की कोशिश की.

चेल्ली जो मौके से भागने में सफल रही उन्होंने कहा, “वह बंदूक लेकर आया था और कह रहा था कि मुझे मारने के बाद वह जेल जाएगा. यह कहते हुए कि उसने पहली गोली चलाई. मैं एक आम के पेड़ के पीछे छिपी थी नहीं तो मुझे मार दिया जाता. जब उसने दूसरी बार गोली चलाई तब मुझे एहसास हुआ कि उसके पास एक बंदूक है.”

चेल्ली और उसके पति नानचन की शिकायत के आधार पर अगाली पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 294 (बी) (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाता है, गाता है या बोलता है) और धारा 27 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जो कोई भी धारा ५ के उल्लंघन में किसी भी हथियार या गोला-बारूद का उपयोग करता है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो सात साल तक हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है) और धारा ५ (निर्माण के लिए लाइसेंस, शस्त्र अधिनियम, 1959 की बिक्री, आदि, हथियारों और गोला-बारूद की).

इस बीच अगाली पुलिस के अधिकारियों ने मीडीया को बताया कि आगे की जांच के बाद एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित और धाराएं जोड़ी जाएंगी.

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