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विशाखापत्तनम: आदिवासियों की मांग है कि गैर-अनुसूचित गांवों को पांचवीं अनुसूची में शामिल करें

आदिवासियों ने बुधवार को विशाखापत्तनम जिले के वी मदुगुला में एक रैली निकाली और मांग की कि उनके गांवों को पांचवीं अनुसूची में शामिल किया जाए. रैली का आयोजन अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण श्रम संघ (AIARLA) और भाकपा-माले (लिबरेशन) पार्टी ने किया था.

सभा को संबोधित करते हुए मानवाधिकार मंच एपी एंड टीएस समन्वय समिति के सदस्य वी.एस. कृष्णा ने समझाया कि कैसे पांचवीं अनुसूची की व्यवस्था एक अद्वितीय और असाधारण प्रकृति की है जो स्पष्ट संवैधानिक मान्यता के साथ संपन्न है.

उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल गांवों की पांचवीं अनुसूची में शामिल न होने के कारण कई दशकों से आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है.

उन्होंने याद किया कि राज्य मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 1976 को तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश में संकल्प संख्या 58/76 में केंद्र सरकार से 805 गैर-अनुसूचित आदिवासी गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करने का अनुरोध किया था.

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता तो उन गांवों में रहने वाले आदिवासियों के साथ घोर अन्याय नहीं होता. इन 805 गांवों में आंध्र प्रदेश के 553 गांव हैं. इसमें विशाखापत्तनम जिले में उनमें से 91 शामिल हैं जो अनंतगिरी, देवरपल्ली, चेडीकाडा, वी मदुगुला, रविकामटम, रोलुगुंटा, गोलुगोंडा और नाथवरम के मंडलों में स्थित हैं.

इन गांवों के आदिवासी संवैधानिक गारंटी और सुरक्षात्मक कानून से वंचित थे. उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी निवासियों के लिए विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी उपायों तक पहुंचने में असमर्थ थे.

AIARLA के राष्ट्रीय सचिव पी.एस. अजय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी आईटीडीए को गैर-अनुसूचित आदिवासी गांवों पर ध्यान केंद्रित करने और ग्राम सभाओं के आयोजन के बाद आवश्यक प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के विधायक इसमें बाधा डाल रहे हैं.

नतीजतन अनंतगिरी मंडल के गांवों को छोड़कर शेष मंडलों में अन्य सभी को सूची से बाहर कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा आदिवासियों को न्याय दिलाने की है लेकिन वी मदुगुला, चोडावरम और नरसीपट्टनम के विधायक इन प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं.

श्री अजय कुमार ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करने के लिए विधायक की सहमति की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने मांग की कि आईटीडीए कम से कम अब आगे आएं और सरकार को एक व्यापक और उचित सूची भेजें.

आदिवासी संघों और संघों की संयुक्त कार्रवाई समिति के सचिव रामाराव डोरा ने इस मुद्दे को हल करने और आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया.

रैली में बड़ी संख्या में पांचवीं अनुसूची साधना समिति के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ गैर-अनुसूचित गांवों के आदिवासियों ने भी भाग लिया. वी मदुगुला मंडल के जालमपल्ली पंचायत में 30 साल से आदिवासियों द्वारा खेती की जा रही अधिशेष सीलिंग भूमि के लिए पट्टा जारी करने के लिए आईटीडीए परियोजना अधिकारी और तहसीलदार को एक ज्ञापन संबोधित किया गया था.

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