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मुस्लिम लड़की से संबंध की वजह से आदिवासी युवक का अपहरण, हत्या कर नदी में फेंका

इस मामले में महिला के पिता और चाचा सहित उसके परिजनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 363 (अपहरण), 34 (एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

महाराष्ट्र के अहमदनगर (Ahmednagar) में एक 31 वर्षीय आदिवासी युवक की कथित तौर पर एक दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम के कारण हत्या कर दी गई है. पुलिस ने कहा कि अहमदनगर ज़िले के उसी गांव की एक युवती के साथ संबंधों को लेकर पिछले महीने कथित तौर पर अपहरण किए गए आदिवासी युवक की हत्या कर दी गई और उसके शव को नदी में फेंक दिया गया.

युवक के शव का अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस ने कहा कि अहमदनगर ज़िले के श्रीरामपुर तालुका के भोकर गांव के भील जनजाति के दीपक बर्दे (Deepak Barde) 31 अगस्त से लापता थे. उनके पिता रावसाहेब बर्दे ने 1 सितंबर को श्रीरामपुर तालुका पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

प्राथमिकी के मुताबिक, दीपक का पुणे के वाघोली इलाके से कथित तौर पर “हत्या के उद्देश्य से अपहरण” किया गया था. क्योंकि उसके उसी गांव की एक 19 वर्षीय मुस्लिम लड़की के साथ  संबंध थे.

दोनों करीब एक महीने पहले कथित तौर पर भाग गए थे, जिसके बाद उसके (लड़की) चाचा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. लेकिन बाद में उनका पता लगा लिया गया और लड़की के परिजन उसे घर ले गए.

दीपक के पिता रावसाहेब ने इस हफ्ते दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि 30 अगस्त को उनका बेटा किसी काम से पुणे गया था और उन्होंने रात करीब साढ़े आठ बजे उससे आख़िरी बार फोन पर बात की थी. अगले दिन, उनके गांव के दो निवासियों ने रावसाहेब को बताया कि उनके बेटे का लड़की के पिता और चाचा ने अपहरण कर लिया था.

उन्होंने दावा किया कि दीपक को भोकर गांव में लड़की के पिता के घर जबरन ले गए, जहां उसकी बुरी तरह पिटाई की गई. रावसाहेब ने कहा कि तब से दीपक का कोई पता नहीं चल रहा है.

मामले में महिला के पिता और चाचा सहित उसके परिजनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 363 (अपहरण), 34 (एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच के दौरान पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया.

अहमदनगर ज़िले के पुलिस अधीक्षक, मनोज पाटिल ने मीडिया को बताया, “हमने अब पहले लागू किए गए प्रावधानों के अलावा हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधान 302 और 120बी को लागू किया है. हमारी शुरुआती जांच के आधार पर अब इस मामले की हत्या के तौर पर जांच की जा रही है.”

मनोज पाटिल ने कहा, “इस बीच, हमने पिछले तीन दिनों में एक विशेष क्षेत्र में शव की तलाश तेज़ कर दी है, जिसमें एक नदी भी शामिल है. लगभग 100 कर्मियों वाली पुलिस टीमों को तलाशी अभियान में लगाया गया है. हमने तलाशी के लिए नदी में छह नावें भी तैनात की हैं.”

इस बीच, शिकायतकर्ता रावसाहेब ने दावा किया कि दीपक को लड़की के परिवार ने धमकी दी थी. जिसके बाद वह लापता होने से कुछ दिन पहले अपने चाचा के साथ श्रीरामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने गया था. रावसाहेब ने आरोप लगाया कि हालांकि, पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की.

बीजेपी विधायक नितेश राणे और डॉक्टर अशोक उइके ने हाल ही में श्रीरामपुर में इस मामले में विशेष जांच दल (Special Investigation Team) से जांच की मांग को लेकर धरना दिया था.

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