HomeAdivasi Dailyतेलंगाना में आदिवासी सरकारी नौकरी आवंटन के लिए GO 317 का क्यों...

तेलंगाना में आदिवासी सरकारी नौकरी आवंटन के लिए GO 317 का क्यों कर रहे हैं विरोध

GO 317 तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट (स्थानीय कैडर का संगठन और सीधी भर्ती के नियम) से संबंधित है, जिसे 6 दिसंबर, 2021 को पेश किया गया था. जीओ के माध्यम से, के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने नौकरियों के आवंटन में एक क्षेत्रीय प्रणाली की शुरुआत की.

तेलंगाना में आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था आदिवासी हक्कुला पोराटा समिति तुदुम देब्बा (AHPSTD) ने बुधवार, 12 जनवरी को आदिवासी कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ और वन मंत्री इंद्रकरन रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से विवादास्पद सरकारी आदेश (जीओ) 317 को रद्द करने की मांग है.

उनका कहना है कि ये विवादास्पद आदेश हाल के दिनों में सरकारी शिक्षकों के बीच कम से कम तीन आत्महत्याओं का कारण बना है.

पिछले कुछ हफ्तों में छह अन्य शिक्षकों की भी दिल के दौरे सहित विभिन्न कारणों से मृत्यु हो गई है – एएचपीएसटीडी का दावा है कि मौतें भी जीओ से संबंधित हैं.

इस आदेश का व्यापक विरोध हुआ है, विशेष रूप से आदिवासियों द्वारा, जिनका मानना है कि सरकार के इस कदम से अनुसूचित जनजातियों के लोगों के रोजगार की संभावनाएं प्रभावित होंगी और समुदाय के विकास में बाधा उत्पन्न होगी.

GO 317 तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट (स्थानीय कैडर का संगठन और सीधी भर्ती के नियम) से संबंधित है, जिसे 6 दिसंबर, 2021 को पेश किया गया था. जीओ के माध्यम से, के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने नौकरियों के आवंटन में एक क्षेत्रीय प्रणाली की शुरुआत की.

नई प्रणाली की आवश्यकता थी क्योंकि तेलंगाना को 2016 में मौजूदा 10 से 33 जिलों में पुनर्गठित किया गया था. आदिवासियों का कहना है कि जीओ 317 सीधी भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता नहीं देता है, जिसे 2018 में केंद्र सरकार द्वारा जारी जीओ 124 में और जीओ 317 से पहले जारी किया गया था.

जीओ 124 बताता है कि 95 फीसदी पद किसी भी समय सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ऐसे संवर्ग में प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में स्थानीय उम्मीदवारों के पक्ष में ऐसे स्थानीय क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में आरक्षित और आवंटित किए जाएंगे. हालांकि, वर्तमान जीओ में ऐसा कोई खंड नहीं है.

मंत्रियों को अपने ज्ञापन में, एएचपीएसटीडी ने लिखा है कि जीओ को “कम से कम उल्लिखित कारकों पर विचार किए बिना” लागू किया गया था. जैसे कि प्रशासनिक आवश्यकताएं, व्यक्तियों की आयु, वरिष्ठता में संतुलन, उस स्थानीय क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवा, भाषाई दक्षता और जीओ 124 में कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी.

एएचपीएसटीडी ने लिखा है कि सरकार सिर्फ वरिष्ठता के कारक पर विचार कर रही है – तब भी पूरी सेवा नहीं बल्कि केवल कैडर सेवा में – और पूरी प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक तरीके से अंजाम दे रही है. यह सरकार की मनमानी नीतियों का उदाहरण है.

आदिवासियों का दावा है कि सरकार द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची कमियों से भरी है और अधिकारी उनमें सुधार नहीं कर रहे हैं. एएचपीएसटीडी के मेमो में कहा गया है, “वे दावा करते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और कहते हैं कि ये सभी बदलाव मुख्य सचिव को करने हैं.”

विरोध करने वाले आदिवासियों का आरोप है कि क्योंकि पूरी प्रक्रिया केंद्रीकृत है इसलिए टंकण संबंधी कमियों को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्होंने सरकार के रवैये पर भी निराशा व्यक्त की यानि शिक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो जीओ के कार्यान्वयन का विरोध कर रहे हैं.

उपाध्याय संघ पोराटा कमेटी (UPSC) की छत्रछाया में कई शिक्षक संघ सरकार से जीओ को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं. उनकी प्राथमिक चिंता यह है कि सरकार ने कर्मचारियों की जन्मभूमि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उन्हें पड़ोसी जिलों में स्थानांतरित कर दिया है.

हाल ही में, निजामाबाद जिले में एक 35 वर्षीय महिला की कथित तौर पर तबादले को लेकर आत्महत्या करने से मौत हो गई. मृतक निजामाबाद के बाबापुर गांव निवासी बी सरस्वती का कामारेड्डी जिले में तबादला कर दिया गया है. उसके परिवार के सदस्यों के मुताबिक, निर्णय से परेशान होकर, दूसरी कक्षा की शिक्षिका ने आखिर में यह कदम उठाया.

इन मुद्दों के अलावा, विरोध करने वाले आदिवासियों का कहना है कि जीओ 317 जनजातीय आबादी वाले अनुसूचित क्षेत्रों (जिन्हें एजेंसी क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है) के लिए बिना किसी अपवाद के एक सामान्य है.

उन्हें डर है कि जीओ 317 संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को दी गई सुरक्षा को कमजोर कर देगा क्योंकि जीओ आदिवासी एजेंसी क्षेत्र-विशिष्ट कैडरों के आवंटन को निर्दिष्ट नहीं करता है.

एजेंसी क्षेत्र विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र हैं. संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रावधान हैं और वहां लिए गए किसी भी निर्णय के लिए राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है.

एएचपीएसटीडी के अध्यक्ष गोडम गणेश ने कहा, “जीओ मुख्य भूमि के सरकारी कर्मचारियों को आदिवासी एजेंसी क्षेत्रों में जाने की अनुमति देता है. हमारी आशंका यह है कि एजेंसी क्षेत्रों में काम करने वाले कई मुख्य भूमि कर्मचारी अपने मूल जिलों में वापस जाने से हिचकिचाएंगे क्योंकि वे वहां अपने कैडर पदों के लिए पर्याप्त वरिष्ठ नहीं होंगे.”

गोडम गणेश ने कहा, “वे एजेंसियों में काम करना जारी रख सकते हैं और आदिवासियों को रोजगार मिलने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं.”

रोजगार के अलावा आदिवासियों की एक और बड़ी चिंता यह है कि मुख्य भूमि के लोग एजेंसी क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नहीं होंगे. गणेश ने कहा, “गैर-आदिवासी स्थानीय हो रहे हैं और एजेंसी क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने से हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी खतरा होगा. पहले से ही इस तरह के कई उल्लंघन हो रहे हैं.”

जीओ का विरोध करते हुए आदिलाबाद जिले में एक दिवसीय बंद सहित आदिवासियों ने कई तरह के विरोध प्रदर्शन किए. गणेश ने कहा, “हम अपनी चिंताओं का समाधान होने तक विरोध जारी रखेंगे.”

(यह लेख The News Minute में छपा है)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments