झारखंड (Tribes of Jharkhand) के दुमका ज़िले (Dumka District) में 60 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक ने नाबालिग आदिवासी लड़की (Minor Girl rape) के साथ यौन शोषण (Crime News) किया है.
यह घटना 15 अप्रैल की है. इस घटना के बारे पता चलते ही गाँव वालों ने आदिवासी लड़की और अध्यापक की अवैध तरीके से शादी करवा दी.
इस शादी की वीडियों सोशल मीडिया में वायरल हो गई. जिसके बाद ज़िला बाल कल्याण विभाग सहित बाल सरंक्षण विभाग एक्शन में आए.
इन दोनों विभागों ने यह आदेश दिया कि अध्यापक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जाए. लेकिन अभी तक इस मामले से जुड़ी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं हुई है.
ज़िला बाल कल्याण विभाग ने घटना के बारे में पता चलते ही बिना किसी शिकायत या याचिका के खुद से जांच करने का फैसला लिया.
ज़िला बाल कल्याण विभाग ने जबला एक्शन रिसर्च सेंटर (Jabala Action Research Centre) को जांच करने का आदेश दिया.
जबला एक्शन रिसर्च सेंटर की जांच के तहत इस घटना से जुड़े कई तथ्य पता चले हैं.
इस जांच के अनुसार अध्यापक पश्चिम बंगाल के सिउड़ी का मूल निवासी है. सिउड़ी राज्य के बीरभूम ज़िले में स्थित है.
अध्यापक ने अपनी सेवा अवधि के तहत नाबालिग आदिवासी लड़की का यौन शोषण किया था. सेवानिवृत होने के बाद भी वे गाँव में आता-जाता रहा.
इस घटना के बारे में पता चलते ही गाँव वालों ने पीड़ित आदिवासी लड़की और अध्यापक की शादी करवा दी. शादी के बाद वे लड़की को लेकर गाँव से गायब हो गया.
जबला एक्शन रिसर्च सेंटर की जांच में यह भी पता चला है कि अध्यापक की पहली पत्नी ने अलग होने के बाद आत्महत्या की थी.
इसके अलावा अध्यापक का एक बेटा और बहू भी है. अध्यापक को इस अवैध शादी के बाद उसके घर से निकाल दिया गया था.
20 अप्रैल को ज़िला बाल सरंक्षण समिति ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है.
ज़िला बाल सरंक्षण समिति के अधिकारी, प्रकाश चंद्रा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को अध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया.
इसके साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अध्यापक के खिलाफ बाल-विवाह प्रतिषेध विधेयक और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो.
लेकिन 15 अप्रैल को हुई इस घटना की रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है.