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राजस्थान: दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों ने आत्महत्या की, छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान थीं

राजस्थान के प्रतापगढ़ में 2 आदिवासी नावालिग लड़कियां छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान होकर सुसाइड कर ली है. पुलिस इस मामले में रेप की आशंका के साथ जांच में जुटी है. जानकारी मिली है कि कुछ युवक इन दोनों लड़कियों पर अवैध संबंध बनाने के लिए प्रेशर डाल रहे थे.

राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में शनिवार के दिन दो नाबालिग लड़कियों ने छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान होकर ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली है.

ये दोनों लड़कियां कक्षा 12वीं की छात्रा बताई जा रही हैं. ये दोनों लड़किया पीपलखूंट में एक किराये का कमरा लेकर रहती थीं.

फिलहाल पुलिस छात्राओं का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है.

रेप का आंशका जताया जा रही है

पुलिस इस एंगल को भी देख रही की दोनों पीड़ित बच्चियों के साथ रेप तो नहीं हुआ है.

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में ही पढ़ने वाले तीन-चार युवक और उनके साथी ने मिलकर छात्राओं के दुर्ष्कम किया और लगातार संबंध बनाने के लिए दबाव डालते रहे.

इसके बाद बच्चियों ने अपने परिजनों से अपराध के बारे में बताया. पीड़िता के पिता ने 6 अक्टूबर को पीपलखूंट थाने में मामला दर्ज करवाया.  

जब छात्राएं अपने घर लौट रही थी. तब आरोपियों ने दोनों छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की. बाद में दोनों छात्राएं देर रात घर पहुंची और सो गई.

जब सुबह घर वाले पानी भरने के लिए बाहर गए तो दोनों बहनें एक नाले के पास गंभीर हालत में पड़ी मिली.

इसके बाद परिजनों ने बच्चियों को घंटाली अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने पीड़ितों को गंभीर हालत में देखते हुए उन्हें प्रतापगढ़ जिला अस्पताल भेज दिया.

हालांकि, पीड़ितों को वहाँ मृत घोषित कर दिया गया.

प्रतापगढ़ के एसपी अमित बुडानिया ने कहा, हमने एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

एसपी बुडानिया ने बताया की शुरुआती जांच से पता चला है की धमकाने और छेड़ाछाड़ के आरोप सही है. हाँलाकि अब तक बलात्कार का मामला पता नहीं चल पाया है.

अभी आरोपियों के साथ पूछताछ चल रही है. लेकिन अभी तक रेप का कोई सबूत नहीं मिल पाया है. पोस्मार्टम रिपोट आने के बाद तथ्यों का पता चल पाएगा.

चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 (गलत तरीके से किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित करना), 354 (महिलाओं पर हमला करना), 354-बी (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना), 334 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. गंभीर और अचानक उकसावे पर), और 376 (बलात्कार) के तहत मुकदमा कायम किया गया है.

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