HomeAdivasi Dailyझारखंड: आदिवासियों को जल्द मिलेगा बैंक से लोन, सरकार बना रही नीति

झारखंड: आदिवासियों को जल्द मिलेगा बैंक से लोन, सरकार बना रही नीति

सीएनटी और एसपीटी एक्ट में एससी, एसटी को अपनी जमीन गिरवी में रखने का अधिकार है. सरकार की अपील के बावजूद लोन नहीं देते हैं बैंक

झारखंड सरकार आदिवासियों को लोन मुहैया कराने के लिए नीति तैयार कर रही है. भू-राजस्व विभाग नीति का ड्राफ्ट बना रहा है. इस नीति को लेकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी (SLBC) के साथ एक बैठक भी की है. होम, एजुकेशन या इंडस्ट्रियल समेत अन्य लोन को भी आदिवासियों को उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा.

इसके अलावा आदिवासी जमीन (सीएनटी और एसपीटी) पर कर्ज नहीं मिलने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बैठक कर जल्द एक रूपरेखा तय करेगी.

लोन उपलब्ध कराने से लेकर गांरटर बनने वाला और प्रॉपर्टी लोन उपलब्ध कराने के विकल्प पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है.

सीएनटी और एसपीटी एक्ट क्या है

सीएनटी एक्ट को 1908 में और एसपीटी एक्ट को 1949 में ब्रिटिश हुकूमत के जरिए लाया गया था. इन दोनों एक्ट का मकसद था कि इससे आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों की जमीनें संरक्षित और सुरक्षित होगी.

इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि संबंधित क्षेत्र में किसी आदिवासी की जमीन को कोई व्यवसायी अपने हित के लिए नहीं खरीद सकता. सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत आदिवासी अपनी जमीन किसी भी अन्य वर्ग को नहीं बल्कि आदिवासी को ही अपनी जमीन को बेच सकता है.

वहीं सीएनटी एक्ट की धारा 46 में एससी,एसटी को गिरवी में किसी भी प्रकार की मनाही नही है. इसलिए ये अपनी जमीन को डीसी के परमिशन के बिना ही गिरवी में रख सकते हैं.

सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी अपनी जमीन को गिरवी में रखकर एजुकेशन लोन या आवास लोन आसानी से ले सकते हैं. इसके बावजूद बैंको ने सीएनटी और एसपीटी में रहने वाले आदिवासियों को एजुकेशन लोन या आवास लोन तक नहीं दे रही है.

बैंक वालों का कहना अगर कोई अनुसूचित जनजाति जमीन को गिरवी में रखकर लोन लेता है और वो उसका किस्त चुका नहीं पाता तो उसकी जमीन को बेचकर पैसा वसूलने का काम करेगी. लेकिन सीएनटी यह अधिकार नहीं देता है.

एक्ट के मुताबिक एससी, एसटी की जमीन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं देता है. इस कारण एससी और एसटी के पास तो जमीन होने के बावजूद वो लोन नहीं ले पाते हैं.

सरकार की अपील के बावजूद लोन नहीं देते हैं बैंक

सीएनटी, एसपीटी एक्ट होने के वजह से राज्य के आदिवासी समुदाय के पास जमीन तो है पर बैंक उन्हें लोन नहीं देते हैं. बीते कुछ दिनों में राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के लोगों को लोन देने की अपील कर रहें हैं. इसके बावजूद भी बैंक आदिवासी को लोन नहीं दे रही है.

लोन नहीं मिलने के कारण पूरा समुदाय शिक्षा, खेती-किसानी के काम, आवास से वंचित रह जा रहे हैं. इसका सीधा असर आदिवासियों के विकास पर पड़ रहा है.

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