HomeAdivasi Dailyमणिपुर में UPSC परीक्षा केंद्र बढ़ाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने...

मणिपुर में UPSC परीक्षा केंद्र बढ़ाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार से जवाब मांगा

फरवरी से ही कुकी समुदाय के छात्र-छात्राएं परीक्षा केंद्र बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य सरकार से गुहार लगा रहे थे. लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी.

गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुकी छात्र-छात्राओं ‌द्वारा दायर जनहित याचिका (Public interest litigation) पर मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है.

इस जनहित याचिका में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC Centre) और मणिपुर सरकार को यह आदेश देने का आग्रह किया गया कि मणिपुर के पाहड़ी इलाकों में यूपीएसी 2024 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (Indian forest service) 2024 की परिक्षाओं के लिए परिक्षा केंद्र में वृ‌द्धि करें.

यह दोनों ही परिक्षाएं राज्य में 26 मई को आयोजित किए गए है.

इस याचिका में यह मांग की गई है कि चुराचांदपुर और ककचिंग के पहाड़ी ज़िलों में भी परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की जाए.

इसके साथ ही यह भी मांग रखी गई की परीक्षा से संबंधित वेबसाइट को फिर से खोला जाए.

ताकि जरूरतमंद छात्र या छात्राएं अपनी इच्छा अनुसार परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सके.

कोर्ट में याचिका दर्ज करने से पहले इन सभी जरूरतमंद छात्र-छात्राओं ने अपनी इस मांग को तीन बार राज्य सरकार के सामने रख चुके है.

राज्य सरकार को 8 फरवरी, 23 फरवरी और 13 मार्च को परीक्षा केंद्र बढ़ाने के संबंध में पत्र भेजा गया था.

लेकिन सरकार की तरफ अभी तक इस मामले पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

याचिका पर सुनवाई में मौजूद मुख्य न्यायधीश मनमोहन और न्यायधीश मनमीत प्रीतम सिंह आरोड़ा ने यह आग्रह किया है कि वे इस मामले को मणिपुर हाई कोर्ट के सामने भी पेश करे.

क्योंकि वह मणिपुर में हो रही स्थिति से ज्यादा परिचित है.उन्होंने बताया की पिछले साल भड़कती हिंसा के कारण मणिपुर में मौजूद छात्र-छात्राएं आवंटित परिक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकते थे.

इसलिए सात दिन पहले इन छात्रों को पड़ौसी राज्यों में परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था.

राज्य में हो रही हिंसा के दौरान मणिपुर के इंफाल में जिन भी छात्र या छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे.

उनमें भी बदलाव कर दिए थे. कोर्ट ने कहा कि पिछले साल हुए परीक्षा से संबंधित इन्हीं सब फैसलों के कारण कोर्ट का यह मानना है कि परीक्षा केंद्र को बढ़ाने के इस मामले में मणिपुर हाई कोर्ट बेहतर विकल्प दे सकता है.

हांलाकि कुकी छात्रों का पक्ष रखने के लिए पेश वकील ने कहा कि यूपीएससी का कार्यालय दिल्ली में है. इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments