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असम के 6 समूहों को जनजाति (ST List) का दर्जा नहीं मिलने से ट्राइबल ग्रुप नाराज़

बीजेपी ने इन समुदायों को एक नहीं, बल्कि लगातार दो राज्य विधानसभा चुनाव घोषणापत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने का वादा किया था. लेकिन वादा पूरा करने में नाकाम रही है. सरकार माने या ना माने लेकिन किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा, यह फ़ैसला पूरी तरह से राजनीतिक फ़ायदे से प्रेरित होता है.

केंद्र द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की संशोधित सूची में असम की छह जनजातियों को शामिल नहीं किए जाने के बाद विभिन्न संगठनों ने राज्य में गुरुवार को अलग-अलग  जगहों पर प्रदर्शन किया.

दरअसल, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति सूची को अपडेट करने का फैसला किया. इनमें पांच राज्यों- छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की 12 जनजातियां और पांच उप-जनजातियां शामिल थीं.

लेकिन सूची में असम की छह जनजातियां – ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच राजबंशी और चाय जनजाति को छोड़ दिया गया. ये जनजातियां लंबे समय से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं.

केन्द्र सरकार की उपेक्षा से नाराज़गी की वजह से असम में विरोध और प्रदर्शन हुए. इन प्रदर्शनों में अलग-अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के पुतले जलाए गए.

बीजेपी ने 2016 से पहले असम के इन छह समुदायों को एसटी का दर्जा देने का वादा किया था. मांगों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कैबिनेट उपसमिति का गठन भी किया गया था.

बीजेपी ने इन समुदायों को एक नहीं, बल्कि दो लगातार राज्य विधानसभा चुनाव घोषणापत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने का वादा किया था. लेकिन वादा पूरा करने में नाकाम रही है. अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से सदस्यों को आरक्षण और छूट जैसे कुछ सामाजिक लाभ मिलते हैं, जो वर्तमान में इन छह समुदायों को प्राप्त नहीं हैं.

वर्तमान में असम में तिनसुकिया, सोनितपुर, नागांव, मोरीगांव, लखीमपुर, कामरूप, कामरूप (मेट्रो), गोलपारा, धेमाजी, दरांग, बोंगाईगांव और चार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) जिलों में फैले 17 आदिवासी बेल्ट और 30 ब्लॉक हैं. ऊपरी असम के सादिया आदिवासी क्षेत्र में ताई-अहोम, मोरन, मटक और चुटिया लोगों को संरक्षित समूह घोषित किया गया है.

सितंबर 2020 में, इन समुदायों को एसटी का दर्जा देने के बजाय असम राज्य विधानसभा ने मोरन, मटक और कोच-राजबंशियों के लिए स्वायत्त परिषद बनाने के लिए तीन बिल पारित किए. फिर 10 जुलाई, 2021 को, असम सरकार ने राज्य के स्वदेशी समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नए विभाग के निर्माण की घोषणा की.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग के गठन की घोषणा की और मीडियाकर्मियों से कहा, “हमारे पास राभा, बोरो, मिसिंग, मोरन और मटक जैसी बहुत सी जनजातियां हैं. उनकी अपनी आस्था, रीति-रिवाज, रीति-रिवाज और संस्कृति है. इस समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने की जरूरत है.”

सबरंग की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2022 में असम में विधानसभा चुनावों के लिए, ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम (AASAA) के नेतृत्व में आदिवासी समूहों ने बीजेपी से सवाल किया था कि वह चाय जनजातियों को एसटी का दर्जा देने में विफल क्यों रही.

टी ट्राइब आदिवासी समुदायों के वे सदस्य हैं जिन्हें अंग्रेजों द्वारा चाय बागानों में काम करने के लिए असम लाया गया था. टी ट्राइबल कहे जाने वाले आदिवासियों के पूर्वज वर्तमान यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हैं.

आजादी से पहले, उन्हें पूरे असम में 160 चाय बागानों में काम करने के लिए लाया गया था. उनमें से कई ने आजादी के बाद भी चाय बागानों में काम करना जारी रखा.

आजादी के बाद जब ये जनजातियां अपने गृह राज्यों में एसटी श्रेणी में आ गईं, तो असम में छोड़े गए परिवारों को “टी ट्राइब” के नाम से जाना जाने लगा. राज्य का मूल निवासी ना होने के कारण उन्हें आरक्षण से बाहर रखा गया था.

आजकल, असम में चाय जनजातियों से संबंधित 803 चाय बागानों में 8 लाख से अधिक चाय बागान कर्मचारी कार्यरत हैं और चाय जनजातियों की कुल जनसंख्या 65 लाख से अधिक होने का अनुमान है. ये संथाल, मुंडा, गोंड, कोल और तांती जनजाति कई वर्षों से असम में एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं.

इन समुदायों को आदिवासी का दर्जा दिए जाने का भी विरोध होता रहा है. इंडिजिनस लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ILAI) ने असम सरकार से संपर्क किया था और दावा किया था कि इन छह समुदायों को एसटी का दर्जा देने से, जिन्हें वे आदिवासी समुदाय नहीं मानते हैं, आदिवासी समुदाय की अवधारणा को नष्ट कर देगा.

ILAI ने आगे दावा किया था कि इन समुदायों को एसटी की सूची में शामिल करना स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है.

संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार, स्वदेशी लोगों से संबंधित किसी भी निर्णय या विधायी उपाय को लागू करने से पहले उनकी पूर्व और सूचित सहमति लेनी होती है. ILAI ने यह भी कहा कि इससे असम के मौजूदा एसटी के ग्राम सभा से लोकसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा.

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