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हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी की

सोमवार को नए साल के पहले ही दिन हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने सिरमौर ज़िले के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों को बड़ा तोहफा दिया. राज्य सरकार ने हाटी समुदाय (Hatti community) को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की है.

शिमला में उद्योग मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने अधिकारियों और गिरिपार क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है.

क्षेत्र की 154 पंचायतों में रहने वाले समुदाय के सदस्य संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 को लागू नहीं करने और समुदाय को एसटी के रूप में अधिसूचित नहीं करने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे.

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार ने कानून विभाग द्वारा कुछ आपत्तियां उठाए जाने के बाद पिछले साल सितंबर में हाटी समुदाय के बीच अनुसूचित जाति की स्थिति के बारे में केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा था.

उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार संपर्क में था.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने यह भी कहा है कि मैंने वादा किया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी और वादा 10 घंटे में पूरा हो जाएगा.

सीएम सुक्खू ने कहा कि वह समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने के लिए 3 जनवरी को नाहन जाएंगे.

वहीं इस दौरान प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गिरिपार इलाके के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. उद्योग मंत्री ने भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया.

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा से ट्रांसगिरी एंव गिरीपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के पक्ष में थी. उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार के दौरान उन्होंने खुद भी सदन में इस मुद्दे को उठाया.

उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का था. लिहाजा प्रदेश सरकार को केंद्र के आदेशों को जस का तस लागू करना था. लेकिन केंद्र से आई अधिसूचना में त्रुटि के कारण प्रदेश सरकार हिमाचल में केंद्र की अधिसूचना को लागू नहीं कर पाए. ऐसे में प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा था.

हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा कि इसके बाद जैसे ही केंद्र से स्पष्टीकरण आया तो प्रदेश सरकार ने बिना देरी के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया.

संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 पारित होने के बाद इसे पिछले साल 4 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था.

इसके बाद से गिरीपार इलाके के लोगों को प्रदेश सरकार की अधिसूचना का इंतजार था. लेकिन अब यह इंतजार भी खत्म हो गया है.

लंबे इंतजार के बाद पहली जनवरी 2024 को गिरीपार इलाके के लोगों को एसटी दर्जा देने के लिए सरकार ने मंजूरी दी. इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

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