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मध्य प्रदेश: बड़वानी में आदिवासियों ने मनरेगा के तहत बकाया 4.5 करोड़ मजदूरी की मांग की

बड़वानी जिले के पाटी क्षेत्र के आदिवासी मजदूर मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं होने से नाराज हैं. जबकि नियम है कि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड के आदिवासियों ने जाग्रत आदिवासी दलित संगठन के बैनर तले सोमवार को जिला पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों ने अधिकारियों पर मनरेगा के तहत काफी वक्त से लंबित 4.5 करोड़ रुपये की मजदूरी के भुगतान में लापरवाही का आरोप लगाया.

आदिवासी मजदूरों ने वित्तीय कठिनाइयों और ठेकेदारों द्वारा शोषण का हवाला देते हुए बकाया मजदूरी का तत्काल भुगतान करने की मांग की.

इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने और भूमि रिकॉर्ड में सुधार की भी मांग की.

आदिवासी मजदूरों में आक्रोश

पाटी क्षेत्र के आदिवासी मजदूर मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं होने से नाराज हैं. जबकि नियम है कि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए.

इसके चलते प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इसके अलावा ठेकेदारों द्वारा आदिवासी मजदूरों का शोषण किए जाने के बारे में भी चिंताएं हैं, जो उन्हें अंतरराज्यीय प्रवासी श्रम अधिनियम के अनुसार उचित पंजीकरण के बिना बंधुआ मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में ले जाते हैं.

इसके अलावा जिले में किसानों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. फसल की कीमतें लागत से डेढ़ गुना के वादे के अनुरूप नहीं हैं, जिससे कर्ज और आत्महत्याएं बढ़ रही हैं. फसल की उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने और प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ ड्रोन का उपयोग करने जैसे सरकारी कार्यों का विरोध करने की मांग की जा रही है.

प्रमुख मांगे इस प्रकार है…

. बड़वानी में रोजगार गारंटी की बकाया मजदूरी का तत्काल भुगतान.

. सभी पंचायतों में प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण, पंजीकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई.

. श्रम विभाग द्वारा अंतरराज्यीय प्रवासी अधिनियम के तहत सभी ठेकेदारों का पंजीकरण.

. सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकारी दर से डेढ़ गुना (C2 + 50%) निर्धारित करना और इसी दर पर खरीद की गारंटी देना.

. बड़वानी में वन मित्र पोर्टल के तहत दावे दर्ज करने के लिए ग्राम सभा के नेतृत्व में सत्यापन कार्य शुरू.

. समाज के छूटे हुए दावेदारों के लिए दावों का पंजीकरण फिर से शुरू करना और विशेष रूप से नायक समाज के दावेदारों के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए एक अभियान शुरू करना.

. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नायक समाज को आदिवासी सूची में शामिल करना.

. धन अधिनियम के नियमों के अनुसार ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर भूमि रिकॉर्ड में सुधार करना.

. 2023-24 सत्र के लिए सभी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आवास भुगतान एक माह के भीतर पूरा करना.

. स्कूली विद्यार्थियों की पिछले दो वर्षों की लंबित छात्रवृत्ति का एक सप्ताह के भीतर तत्काल भुगतान.

. 2023-24 सत्र के पूरा होने से पहले कक्षा I से XII तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान.

. छात्रों के उपयोग और भर्ती परीक्षाओं के लिए 15 दिनों के भीतर ई-लर्निंग सेंटर खोलना.

(Image Credit: PTI)

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