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‘सुनियोजित तरीके से क़ैद में रखा गया’ जेल से छूट कर बोले हेमंत सोरेन

हेमंत सोरेन को लोक सभा चुनाव में प्रचार के लिए ज़मानत नहीं मिल पाई थी. लेकिन अब वे जेल से छूट चुके हैं. राज्य में कभी भी विधान सभा चुनाव की घोषणा हो सकती है. इस नज़रिये से उनका जेल से छुटना बेहद महत्वपूर्ण घटना है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से छूटने के बाद कहा है कि उन्हें सुनियोजित तरीके से पांच महीने जेल में रखा गया था. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के उन सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है जो देश के हित की बात कर रहे हैं.

हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, कई राज्यों में मंत्रियों और पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि अदालत के फ़ैसले को पढ़ कर कोई भी समझ सकता है कि उन्हें झूठे और मनगगढ़ंत मामले में फंसा दिया गया.

जेल से छूटने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि एक ख़ास समय को ध्यान में रख कर ही उन्हें जेल में डाला गया था. 

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार (28 जून) को जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी. झामुमो नेता हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है. 31 जनवरी 2024 की रात को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को परवर्तन निदेशालय ने ग़िरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जियां लगा रहे थे. 

मनी लॉंड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दी. लेकिन बार-बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो जा रही थी. आखिरकार आज उनको झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली.

13 जून को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को आखिरी बार सुनवाई हुई थी. उस दिन झामुमो नेता के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की पैरवी कोर्ट में की थी. उनकी दलीलों का ईडी के वकील एसवी राजू ने विरोध किया और कोर्ट से आग्रह किया कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसले का स्वागत किया

शुक्रवार को सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया. उन्होंने कोर्ट रूम में एक लाइन का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है.

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