तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा होते-होते बच गया.
एक आदिवासी युवक ने स्कूल में बनने वाले दोपहर के मिड-डे मील के बर्तनों और पानी में ज़हर मिला दिया.
उसका इरादा बच्चों और स्कूल स्टाफ को नुकसान पहुँचाने का था.
आरोपी की पहचान सोयम किस्टू के रूप में हुई है जिसकी उम्र 27 साल है.
क्यों किया युवक ने ऐसा?
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि किस्टू अपने परिवार से नाराज़ था. वह बेरोज़गार है और उसके परिवार वाले उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे.
किसी ने उसे कोई सहयोग नहीं दिया. इसी उपेक्षा की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान हो गया.
उसने यह हरकत सिर्फ इसलिए की ताकि उसका परिवार उस पर ध्यान दे.
घटना कब और कहां हुई?
यह घटना मंगलवार को इचोड़ा मंडल के धर्मपुरी गांव में स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई.
सुबह जब स्कूल की प्रधानाचार्या प्रतिभा स्कूल पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि रसोई का दरवाज़ा टूटा हुआ है.
उन्होंने देखा कि अंदर रखे बर्तनों से तेज़ रासायनिक गंध आ रही है. पानी की बाल्टी में भी कुछ मिला हुआ है.
प्रिंसिपल ने तुरंत दी सूचना
प्रधानाचार्या ने तुरंत स्कूल की रसोइया चंद्रकला को बुलाया और हालात बताए. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी.
शिकायत में उन्होंने लिखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मिड-डे मील के बर्तनों और पानी में ज़हर मिलाया है.
इस हरकत का उद्देश्य बच्चों और उनके साथ-साथ खुद उन्हें नुकसान पहुँचाना है.
जांच में सामने आया आरोपी का नाम
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें एक कीटनाशक दवा की खाली बोतल मिली.
इसके बाद पुलिस ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की और तीन लोगों को हिरासत में लिया.
पूछताछ में सोयम किस्टू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.
खेत के कीटनाशक का इस्तेमाल
किस्टू ने बताया कि उसने जो ज़हर मिलाया वह उसके भाई द्वारा खरीदी गई कीटनाशक दवा थी.
यह दवा कपास की फसल में डालने के लिए थी.
उसने इसे बाल्टी के पानी और बर्तनों में मिलाया लेकिन ओवरहेड टैंक में नहीं मिलाया.
कानूनी कार्रवाई शुरू
पुलिस अधीक्षक अखिल महाजन ने जानकारी दी कि किस्टू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है:
धारा 329(4) – घर में घुसकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश
धारा 324(6) – जानलेवा तैयारी के साथ नुकसान पहुँचाना
धारा 331(8) – रात में छुपकर घुसना और जान को खतरे में डालना
धारा 332 – मौत की मंशा से घर में घुसपैठ
धारा 56, खाद्य सुरक्षा अधिनियम (FSSA) – खाने में ज़हर मिलाने का अपराध
घटना के बाद गांव में डर का माहौल है. बच्चों के माता-पिता बेहद चिंतित हैं. लोग सरकार से स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम और सख्त कानूनों की मांग कर रहे हैं.
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