HomeAdivasi Dailyअरुणाचल प्रदेश में चकमाओं की 'नस्लीय प्रोफाइलिंग' बंद करें

अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं की ‘नस्लीय प्रोफाइलिंग’ बंद करें

चांगलांग के अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में ग्राम प्रधानों को सभी चकमा लोगों का सैंपल रूप में समेकित डेटा तैयार करने के लिए मूल और विस्थापित बसने वालों के साथ अपने संबंधित गांवों की एक स्व-घोषित जनसंख्या विवरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा था.

चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (CDFI) ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश सरकार से राज्य में चकमाओं की नस्लीय प्रोफाइलिंग को रोकने का आग्रह किया है. सीडीएफआई ने कहा कि राज्य में सिर्फ चकमा आदिवासी समुदाय की जनगणना करना अवैध और असंवैधानिक है.

सीडीएफआई ने चकमा आदिवासियों की नस्लीय प्रोफाइलिंग को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हस्तक्षेप की भी मांग की है.

नई दिल्ली स्थित सीडीएफआई ने अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मीन से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया जो मंगलवार को दीयुन में चकमा बहुल इलाकों का दौरा करेंगे.

चकमा राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (CRDO) के मुताबिक चकमा और हाजोंग लोगों को 1964 से 1968 से चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (अब बांग्लादेश में) से भारत सरकार द्वारा लाया गया था. जिन्हें तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) में पुनर्वासित किया गया था जो बाद में अरुणाचल प्रदेश बना.

सीडीएफआई के संस्थापक और प्रमुख अधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी चांगलांग जिले में सिर्फ चकमाओं की जनगणना कर रहे हैं.

चांगलांग के अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में ग्राम प्रधानों को सभी चकमा लोगों का सैंपल रूप में समेकित डेटा तैयार करने के लिए मूल और विस्थापित बसने वालों के साथ अपने संबंधित गांवों की एक स्व-घोषित जनसंख्या विवरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा था.

चकमा ने एक बयान में कहा, “अरुणाचल प्रदेश के चकमा भारत के नागरिक हैं भले ही राज्य सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों और प्रथाओं के कारण उनके नागरिकता आवेदनों को पिछले 25 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवमानना ​​​​में संसाधित नहीं किया गया है. जबकि जो लोग  नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म से नागरिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं. केवल एक समुदाय की जनगणना करने के लिए कोई कानून या तर्क नहीं है.”

सीडीएफआई ने कहा कि चांगलांग जिले में प्रत्येक समुदाय और अंतर-सामुदायिक विवाहों की जनसंख्या वृद्धि दर एक अलग वास्तविकता की बात करती है और यह सिर्फ सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले चकमा हैं जिन्हें अकेला किया जा रहा है.

कहा गया है कि अगर राज्य जनगणना करना चाहता है तो उसे जाति, पंथ या धर्म के बावजूद पूरे राज्य में इसे करना होगा. लेकिन सिर्फ चकमाओं की जनगणना करने का निर्णय अवैध और असंवैधानिक है और नस्लीय प्रोफाइलिंग के बराबर है.

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