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असम: सरकारी नौकरी के लिए आदिवासियों को दो बच्चों के नियम से मिली राहत

मंत्रिमंडल ने राज्य की करीब 11 लाख महिलाओं का माइक्रोफाइनेंस लोन माफ करने के लिए 1800 करोड़ रुपये और सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान पेपर मिल्स (HPC) की बंद पड़ी दो इकाइयों की परिसंपत्ति अधिग्रहित करने के लिए 700 करोड़ रुपये मंजूर किए.

असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और जंगल में रहने वाले दूसरे समुदायों को सरकारी नौकरी पाने के लिए दो बच्चों वाले नियम से छूट दे दी है.

एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इन समुदायों को असम लोक सेवा (सीधी भर्ती में छोटे परिवार के मानदंड का अनुपालन) नियम, 2019 के दायरे से छूट दी है.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और जंगल में रहने वाले दूसरे समुदायों को दो बच्चों के मानदंड से छूट देने का फैसला किया गया है, ताकि सरकारी सेवाओं में आने के लिए उनको आने वाली बाधा को दूर किया जा सके.

हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को बदलने के लिए क्या कदम उठाए हैं, जिसकी सरमा और उनके सहयोगियों द्वारा नियमित रूप से वकालत की जा रही थी. इस साल जून में सरमा ने कहा था कि असम सरकार अलग-अलग राज्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दो बच्चों की नीति लागू करेगी.

असम पंचायत अधिनियम, 1994 में 2018 में हुए एक संशोधन के मुताबिक ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद) में चुनाव लड़ने के लिए फिलहाल असम में दो बच्चों का मानदंड है. साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और स्वच्छता के लिए शौचालय का इस्तेमाल ज़रूरी है.

इस बीच मंत्रिमंडल ने राज्य की क़रीब 11 लाख महिलाओं का माइक्रोफाइनेंस लोन माफ़ करने के लिए 1800 करोड़ रुपये और सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान पेपर मिल्स (HPC) की बंद पड़ी दो इकाइयों की परिसंपत्ति अधिग्रहित करने के लिए 700 करोड़ रुपये मंजूर किए.

हिमंत बिस्वा सरमा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया, “पहले चरण में हम उन महिलाओं के बारे में विचार कर रहे हैं जिन्होंने नियमित आधार पर किस्त अदा की है. इससे 11 लाख महिलाओं के 25 हजार रुपये तक के कर्ज़ माफ़ होंगे.”

सरमा ने कहा कि चेक वितरण का काम एक दिसंबर से शुरू होगा और अन्य श्रेणियों में लोन लेने वालों को लाभ देने पर बाद में विचार किया जाएगा. असम मंत्रिमंडल की बैठक पहली बार गुवाहाटी से 460 किलोमीटर दूर धेमाजी में बुलाई गई थी.

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में जून तक 14 लाख लोगों ने माइक्रोफाइनेंस लोन लिए थे और 12 हजार करोड़ रुपये के क्रेडिट पोर्टफोलियों में से राज्य सरकार को इसपर 7,200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

राज्य सरकार ने इस साल 24 अगस्त को असम माइक्रो फाइनेंशियल इंसेंटिव और राहत योजना-2021 के लिए 38 माइक्रोफाइनेंस लोन कंपनियों और बैंकों से 12 हजार करोड़ रुपये के लिए करार किया था जिससे लाखों महिला कर्जदाताओं को लाभ होगा. सरमा ने कहा कि 700 करोड़ रुपये पेपर मिल के लिए मंजूर किए गए हैं जबकि 1800 करोड़ रुपये की राशि सूक्ष्म ऋण की पहली किस्त भरने के लिए है.

उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल ने दो पेपर मिलों के लिए 700 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. इनमें से 570 करोड़ रुपये की राशि कर्मचारियों की देनदारी के लिए होगी जबकि बाकी राशि का इस्तेमाल बिजली बिल भरने और तरलता (नकदी) उपलब्ध कराने के भुगतान में व्यय होगा.”

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद एसपीसी की जगीरोड स्थित पंचग्राम और नगांव मिल की 470 एकड़ जमीन असम सरकार को स्थानांतरित की जाएगी.

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने धेमाजी जिले की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. इनमें से 183 करोड़ रुपये जोनाई-माजुली तटबंध सह सड़क परियोजना पर व्यय किए जाएंगे जबकि 150 करोड़ रुपये जिले में बाढ़ नियत्रंण के लिए आवंटित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 50 करोड़ रुपये जिले में खेल संकुल और एकीकृत जिलाधिकार कार्यालय के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने धेमाजी जिले में चिकित्सा महाविद्यालय बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने की भी मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र जारी करने में समस्या आ रही है जो इस समय ओबीसी बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं.

इसलिए मंत्रिमंडल ने संबंधित समुदाय के बोर्ड और पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने का फैसला किया. सरमा ने कहा कि सदोउ असोम मटक सनमिलानी को आज मटक लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया. धीरे-धीरे अन्य ओबीसी समुदायों के लिए भी यह किया जाएगा.

सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक हर हफ्ते होती है और अब से हर महीने एक बैठक गुवाहाटी से बाहर होगी ताकि उस जिले की समस्याओं को समझा जा सके. उन्होंने कहा कि यह रस्मी नहीं है बल्कि लोगों से जुड़ने के लिए है. उन्होंने कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते में बोंगाईगांव में कैबिनेट बैठक होगी जबकि दिसंबर में अगली बैठक हाफलोंग में होगी.

सरकार ने चरिकोरिया-ढाकुआखाना और मुकोकसेलेंग-जोनाई और ताई-अहोम में आदिवासी बेल्ट को भी गैर-अधिसूचित करने का निर्णय लिया. चुटिया, कोच-राजबोंगशी और गोरखाओं के पास वहां भूमि अधिकार होंगे बशर्ते वे 2011 से पहले बस गए हों.

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